जलगाँव, महाराष्ट्र
दिनांक: 24 नवंबर, 2025
मुख्य समाचार का सारांश
जघन्य हत्या के मामले में डिफॉल्ट बेल पर रिहा हुए चार आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दायर आवेदन पर जलगाँव सत्र न्यायालय ने आज सुनवाई की. सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजुरकर सर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों अभियुक्तों को नोटिस जारी किया है.
न्यायालय में हुई कार्यवाही
सत्र न्यायाधीश एस एन राजुरकर सर ने आवेदन आपराधिक विविध आवेदन संख्या 584 /2025, डिफॉल्ट बेल (धारा 483 (3) बी एन एस एस) रद्द करने के लिए दायर मामले में आरोपी नंबर 1 से 4, यानी अभिषेक राजपुत, रंजन @ रंजीत माताडे, घनश्याम @ सूरज शर्मा, और दीपक घीसाडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें अदालत के समक्ष पेश होने और अपनी डिफॉल्ट बेल जो जामनेर कोर्ट ने 11/11/2025 को दी गई क्यों न रद्द की जाए ? इस पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
पैरवी कर रहे अधिवक्ता
राज्य सरकार (आवेदक) की ओर से अधिवक्ता सुनील
चोरडीया, जो अतिरिक्त पुलिस अभियोजक के रूप में पैरवी कर रहे हैं. साथमे आय ओ पुलिस उप अधीक्षक अन्नसाहब घोलप, शिकायतकर्ता की ओर से हस्तक्षेपकर्ताअधिवक्ता शरीफ पटेल और उन्हें एकता संघटन के फारूक शेख, अनीस शाह, मतीन पटेल, नदीम मालिक, एडवोकेट आमिर शेख, मजहर पठान, अनवर शिकलगर, आरिफ देशमुख, आरिफ शेख ने सहयोग दिया
मुख्य तर्क
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों को मिली जमानत केवल एक तकनीकी आधार पर थी, जबकि उनके खिलाफ हत्या के गंभीर आरोप और मजबूत प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं.
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:
अदालत ने सहायक अधीक्षक श्री महेश उदार (प्रतिवादी संख्या 5) को भी निर्देश दिया है कि वे 07/11/2025 को आरोप पत्र पर हाथ से लिखे गए मूल प्रश्न पत्र को अदालत की हिरासत में प्रस्तुत करें. इस पृष्ठ को डिफॉल्ट बेल का कारण बनने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है.
अगली सुनवाई की तारीख ८ दिसंबर रखी गई है !
आज की पैरवी में फरियादी रहीम खा, शाहरुख खा भी हाजिर थे।
फोटो
जलगांव न्यायालय के बाहर पत्रकारों को केस की मालूमात देते हुए फारूक शेख और साथ खड़े हैं अनीस शाह , मझहर पठान, मतीन पटेल, आरिफ शेख, एडवोकेट अमीर शेख, तौसीफ शेख, वसीम शेख, रहीम खा और शाहरुख खान नजर आ रहे हैं।